हरियाणा विकलाग पेंसन योजना:-हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के ऐसे नागरिक जो की आंशिक रूप से विकलांग है जो शरीर के 60% इससे से विकलांग है उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए महीने की 18 सो रुपए पेंशन प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा अपने राज्य के ऐसे नागरिक जो की सही तरीके से चल नहीं पाते उन्हें किसी का सहारा चाहिए ऐसे नागरिकों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ऐसे व्यक्तियों का सहारा बन रही है |
जो कि दूसरों पर निर्भर है हरियाणा सरकार इस योजना का चलने का यही उद्देश्य है कि उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना व उनके आर्थिक रूप से सहायता करना हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ किस प्रकार आप ले सकते हैं इसकी क्या पात्रता है क्या-क्या दस्तावेज चाहिए और इसके लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हमने अपने आर्टिकल में आसान भाषा में नीचे बताई गई है तो आप इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक करें |
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Haryana Viklang Pension Yojana
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा राज्य में इस योजना को फिर से शुरू किया गया है जैसे सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने की बात जनता के सामने आई तो दिव्यांग जनों में खुशी की लहर है क्योंकि सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से दिव्यांगजन अपनी छोटी-छोटी जरूरत को पूरा कर सकते हैं |
क्योंकि वह शारीरिक रूप से फिर इसलिए वह किसी काम को नहीं कर सकते इसलिए सरकार उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें किसी पर आश्रित ना होना पड़े हरियाणा सरकार के द्वारा सभी पात्र नागरिकों के अकाउंट में सरकार की ओर से हर महीने 18 सो रुपए की धनराशि सीधे विकलांग के बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है |
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई इस प्रकार का सदस्य है जो की आंशिक रूप से विकलांग है और आप इस सरकार के द्वारा चलाई की हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बता देंगे इस योजना में आवेदन शरीर से 60% अपाहिज व्यक्ति ही कर सकता है तब जाकर इस योजना के लिए पात्र माना जाता है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने इलाके के डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा |
कि आप विकलांग हैं डॉक्टर के द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि आप इस फार्म के साथ लगाएंगे तो आपका फॉर्म जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है कब तक आपका फॉर्म अप्रूव होगा पूरी जानकारी नीचे दी गई है अगर अभी तक अपने आवेदन पहले ही कर दिया है और अभी तक आप चिकित्सा आपके अकाउंट में नहीं पहुंची है तो आप इसके बारे में भी पूरी नीचे जानकारी ले सकते हैं |
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हरियाणा विकलांग पेंशन शुरू करने का उद्देश्य : Haryana Viklang Pension Yojana Form
हरियाणा सरकार की ओर से अपने राज्य के ऐसे नागरिक जो की एक दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं ऐसे व्यक्तियों का सहारा बनने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत सरकार के द्वारा व्यक्तियों का मनोबल बढ़ता वह दूसरे पर आश्रित ना होना उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पडे इसलिए सरकार की ओर से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है |
इस योजना के तहत सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो कि शरीर से 60% विकलांग है उन्हें सरकार की ओर से 18 सो रुपए प्रतिमा है आर्थिक सहायता के रूप में धनराज सीधी जाती है जो कि विकलांग के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है इसका फायदा लेने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है |
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Haryana viklang pension yojana Highlight 2024
आर्टिकल का नाम | हरियाणा विकलाग पेंसन योजना |
किसके द्वारा शुरू | हरियाणा सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा के विकलाग व्यक्ति |
लाभ | 1800रु हर महीने |
पीडीऍफ़ | Download |
अपडेट | 2024 |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है : Haryana Viklang Pension Yojana Form Download
हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना जो की आंशिक रूप से शरीर से 60% तक विकलांग व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी सौगात है सरकार के द्वारा जैसे ही इस योजना को शुरू किया गया राज्य के जो विकलांग व्यक्ति हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को हर महीने 1800 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है |
तो आपको या आपके परिवार में किसी को भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे आर्टिकल में नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप कम से आप इसके लिए घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं वह इसके लिए क्या-क्या पात्रता चाहिए वह डॉक्टर के पास से किस प्रकार आप विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे दी गई है |
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया : Haryana Viklang Pension Yojana Form
हरियाणा सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं लेकिन नागरिकों की जरूरत को समझते हुए नागरिक इधर-उधर सरकारी दफ्तर में किसी भी प्रकार के चक्कर नहीं काट सकते क्योंकि वह विकलांग है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है इसलिए हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें अपने गांव में ही मित्र की सहायता से फॉर्म भरने की सुविधा को प्रदान किया गया है जिस घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है |
- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको यहां उपलब्ध करवाया गया है |
- जैसे ही आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा |
- होम पेज पर आपको भाषा सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस भाषा में फॉर्म भरना चाहते हैं यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषण दी जाती है |
- अब आपके सामने होम पेज पर फॉर्म नाम का एक विकल्प दिखाई देगा उसे पर आपको क्लिक कर देना है |
- जैसे ही आप फॉर्म नाम के विकल्प क्लिक करते हैं आपके सामने जितने भी फॉर्म है जो की सरकार के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं उन सब की लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी |
- अब आपके यहां हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना है जो कि आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा |
- अब आप की स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म पीडीएफ खुलकर आ जाएगा जो कि हमारे आर्टिकल में आपको पहले ही उपलब्ध कराया गया है आप यहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं |
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में आपको इसका प्रिंटआउट निकलवा लेना है नजदीकी ईमित्र या फिर सीएससी सेंटर से |
- इसके बाद में आपको इस फोन में जो जानकारी मांगी गई है वह जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी ध्यान से भर देनी है |
- सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरने के बाद में आपको फॉर्म के साथ जो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं वह आपको इसके साथ जोड़ देने हैं |
- इसके बाद आपको हरियाणा जिला समाज कल्याण विभाग जाकर इस फॉर्म को जमा करवा देना है यह फॉर्म आप किसी अपने रिश्तेदार या अपने भाई बंधु के साथ भी भिजवा सकते हैं |
- इसके बाद यहां के अधिकारियों के द्वारा आपका फॉर्म की जांच की जाएगी अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा सही मानी जाती है तो आप को इस योजना के तहत पात्र मानते हुए जब भी इस योजना की अगली किस्त सरकार की ओर से अकाउंट में डाली जाएगी तो वह किस्त आपके अकाउंट में भी आएगी |
- लेकिन आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि अगर अपने अकाउंट नंबर भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी तो आपका पैसा किसी और के अकाउंट में भी जा सकता है |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड 2024
Haryana Viklang Pension Yojana Form Pdf Download
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज : Haryana Viklang Pension Yojana Form
हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को विकलांग पेंशन योजना का फायदा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया इस योजना के तहत सरकार के द्वारा कुछ दस्तावेजों की लिस्ट अधिकारी वेबसाइट पर जारी की है जो कि आपको नीचे हमारे आर्टिकल में बताए गए हैं |
- विकलांग व्यक्ति का आधार कार्ड |
- निवास प्रमाण पत्र |
- डॉक्टर के द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- आयु प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- बैंक खाता डायरी |
- चालू मोबाइल नंबर |
- आधार कार्ड |
- पैन कार्ड |
- पासपोर्ट साइज फोटो |
- आदि दस्तावेज |
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता : Haryana Viklang Pension Yojana Form
हरियाणा सरकार की ओर से शुरू हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत कुछ पात्रता है निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा यह पात्रता इसलिए निर्धारित की जाती है ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं और जीने सही मायने में इस योजना की आवश्यकता है सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को इस योजना का फायदा मिल सके कोई व्यक्ति अन्य फर्जी तरीके से इस योजना का फायदा ना उठा सके इसलिए जो व्यक्ति इन पात्रता हूं
वह पूरा करता है सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को सरकार की ओर सही योजना का फायदा दिया जाता है सरकार की ओर से जारी पात्रता हमारी आर्टिकल में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है |
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति के द्वारा हरियाणा सरकार की कोई अन्य विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने वाली योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए |
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए |
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति शरीर से 60% से अधिक विकलांग होना चाहिए |
- हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाने वाली अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया हुआ होना चाहिए |
- यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया तो वह व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र होंगे |
- अगर व्यक्ति के पास खुद का व्हीकल है तो वह व्यक्ति इस योजना के लिए पत्र नहीं होगा |
- राज्य के ऐसे नागरिक जिन्हें कम दिखाई दे देता है वह अंधे हैं वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं |
- विकलांग व्यक्ति के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए |
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ : Haryana Viklang Pension Yojana Form
- हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के मूंग मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को दोबारा शुरू किया गया है |
- इस योजना के तहत राज्य के हर विकलांग व्यक्ति को जो कि शरीर से 60% विकलांग है उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 1800 रुपए की पेंशन उनके अकाउंट में दी जाती है |
- इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे विकलांग के अकाउंट में डाली जाती है |
- हरियाणा सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना का लाभ महिला व पुरुष दोनों को दिया जाता है |
- इस योजना के तहत सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इसलिए पेंशन दी जाती है ताकि वह किसी दूसरे पर आश्रित बने रहे और उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पडे वह अपनी जरूरत सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन से पूरा कर सके |
- इस योजना को शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति को आत्मनिर्ब सशक्त बनाना |
- सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के साथ-साथ बहुत सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन : Haryana Viklang Pension Yojana Form
हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया अगर आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन आवेदन की एक प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया गया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें |
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे आर्टिकल में जो ऊपर पीएफ और मतलब कराया गया है उसे फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसका नजदीकी सेंटर से या फिर ई-मित्र से प्रिंट आउट निकलवा लेना है |
- अगर आप इसका प्रिंटआउट अपने नजदीकी ईमित्र या फिर सीएससी सेंटर से निकलवा सकते हैं अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आता है |
- आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट नजदीकी पंचायत कार्यालय से भी ले सकते हैं वहां जाकर आप अधिकारी से बोलिए कि आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना है और आपको फॉर्म चाहिए वह आपको फॉर्म निकल कर दे देंगे |
- इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक बना है जो कि हमारे आर्टिकल में एक-एक स्टेप के द्वारा बताई गई है |
- फार्म पूरा भरने के बाद में आपको इसके साथ जो जरूरी दस्तावेज बताया गया उनकी एक-एक फोटो कॉपी लगा देनी है अगर विकलांग व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो हर फोटो कॉपी पर अपने हस्ताक्षर कर देगा अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने अंगूठे का निशान लगाकर अपने मोबाइल नंबर लिखकर संबंधित विभाग में जमा करवा देना है |
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारी टीम के द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी |
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हरियाणा विकलांग पेंशन विकलांग प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करें : Haryana Viklang Pension Yojana Form
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कुछ पत्रताएं निर्धारित की गई है उन पात्रता में हरियाणा सरकार की ओर से विकलांग प्रमाण पत्र का जिक्र किया गया है यह विकलांग प्रमाण पत्र आपको अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या फिर सरकारी डॉक्टर के पास से मिलेगा आपको वहां पर जाना है और आपको खुद का चेकअप करवाना है और डॉक्टर साहब को बोलना है |
कि मुझे इस योजना का लाभ लेना है आप मेरी शरीर की जांच करके मेरे को मेरा विकलांग प्रमाण पत्र बना कर दीजिए तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपके शरीर की जांच की जाएगी अगर आप शरीर से 60% तक विकलांग है तो डॉक्टर साहब के द्वारा सरकारी मोहर जो की सरकारी अस्पताल की होती है वह सरकारी डॉक्टर की खुद की मा होती है वह आपको सर्टिफिकेट के ऊपर लगा कर देगा तो वह सर्टिफिकेट मान्य होगा तो आप इस प्रकार विकलांग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं विकलांग सर्टिफिकेट केवल सरकारी अस्पताल व सरकारी डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया ही मान्य है |
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
हरियाणा सरकार की ओर से विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया था तब इसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया था यह हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया जाता है ताकि विकलांग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वह घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से उसे समस्या का समाधान करवा सके समस्या कुछ इस प्रकार होती है कि कभी-कभी जब विकलांग व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए आवेदन करता है |
तो कुछ बी के दलाल घूसखोरी के चक्कर में विकलांग व्यक्ति से कुछ ज्यादा पैसे ले लेते हैं जिसके चलते विकलांग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है इसलिए सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इस पर कॉल करके विकलांग व्यक्ति योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है वह इसका कितना शुल्क लगता है कहां पर फौरन जमा करवाना है या फिर विकलांग व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके किसी की भी शिकायत दर्ज करवा सकता है |
अगर उसे फॉर्म से रिलेटेड हो तो हरियाणा सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर आपको आर्टिकल में नीचे दिया गया है आप इस नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं वह विकलांग पेंशन योजना से संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यह सुविधा सरकार की ओर से बिल्कुल टोल फ्री उपलब्ध करवाई गई है तो हर विकलांग व्यक्ति को इसका फायदा लेना चाहिए |
हेल्पलाइन नंबर 0172-27155090, 1800-2000-023 |
FAQs. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
Q 1. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एक राज्य सरकार की योजना है जो राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है |
Q 2. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है |
- आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए |
- आवेदक को 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए |
- आवेदक को विकलांग होना चाहिए |
- आवेदक की वार्षिक आय ₹100,000 से कम होनी चाहिए |
Q 3.हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की राशि कितनी है |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह ₹1,800 की पेंशन प्रदान की जाती है |
Q 4. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें |
- आवेदन पत्र हरियाणा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है |
- आवेदन पत्र को भरने के बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी ई-डिश सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जमा करना होगा |
- आवेदन पत्र की जांच करने के बाद, विभाग आपके आवेदन पर निर्णय लेगा |
- यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको हर महीने पेंशन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी |
Q 5. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है |
- विकलांग व्यक्ति का आधार कार्ड |
- निवास प्रमाण पत्र |
- डॉक्टर के द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- आयु प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- बैंक खाता डायरी |
- चालू मोबाइल नंबर |
- आधार कार्ड |
- पैन कार्ड |
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आदि |
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