Rajasthan Wine Shop License :- आज के टाइम में दारू का बिजनस सबसे टॉप का बिजनस है बहुत से लोग वाइन, बियर ,विस्की आदि बेचकर महीने का 4 से 5 लाख तक का प्रॉफिट कमाते है | लेकिन राजस्थान में दारू का ठेका खोलना इतना आसान काम नही है ठेका या शराब की दुकान खोलने से पहले एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है और आभकारी विभाग से शराब की दुकान का लाइसेंस लेना होता है | एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन व लाइसेंस लेने की पूरी प्रकिया हमारी पोस्ट में बताई गई है |
राजस्थान में शराब (दारू) का ठेका कैसे ले | Wine Shop License
राजस्थान में शराब का ठेका लेने के लिए पहले तो पर्ची का सिस्टम हुआ करता था | जिस से आस पास के लोगो द्वारा बहुत सारी पर्चिय भरी जाती थी और एक निश्चित दिनाक को सबके सामने एक एक कर ठेके की पर्ची निकलती थी | जिसकी पर्ची पहले निकली उसी को ठेका मिलता था | लेकिन अब इस प्रकिया को बदल दिया गया है |
अब आपको राजस्थान आबकारी विभाग वेब साइट पर जाकर के आवेदन करना होता है | जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ लिस्ट भी देख सकते है | राजस्थान सरकार ने New आबकारी निति जारी कर दी है दारू की दुकानों का आवंटन है जोकि अब लाटरी(Lottery) के आधार पर होता है |
अब की बार राजस्थान आबकारी विभाग के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र वालो को ही शराब के ठेके के लाइसेंस दिए जाएगे | इसकी ऑनलाइन लोटरी निकलती है | ऐसे व्यक्ति जिस पर कोई केश दर्ज व ठेके लाइसेस लेने के लिए पात्र नही है | राजस्थान शराब की दूकान खोलने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा | जो की हम जानते है की किस प्रकार से कर सकते है |
राजस्थान में नई आबकारी नीति क्या है | Wine Shop License
राजस्थान की नई आबकारी एवं मद्य निषेध नीति जारी कर दी गई है | प्रदेश की सभी शराब दुकानें कंपोजिट श्रेणी की होगी | दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है | 2024 के ऐसे लाइसेंस धारी जिन्होंने निर्धारित गारंटी पूर्ति कर ली साथ ही कंपोजिट राशि जमा करा दी हो उनका 2024 के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण होगा |
Shrab Ki Dukan Kaise Khole
शराब की दुकान खोलने के लिए आप के पास शराब की दुकान का लाइसेस लेना होता है | जोकि आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा मिल जायेगा | अब आप जहा पर शराब की दुकान खोला चाहते है | वहा की नगर पालिका से shop का लाइसेस लेना होगा | इसके बाद ठेका लेने वाले को स्क्रकर की और से GST नंबर भी लेना होता है | जिस से आपको कस्टमर से लेकर सरकार को भरना है और इसके बाद शराब की दुकान के नाम सर बैंक में एक Current account भी ओपन करवा होता है | जिस पर ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट कर सके | साथ ही आपको अपनी दुकान को MSME के तहत रजिस्टर करवाना होता है MSME Certificate भी लेना होता है |
शराब की दुकान का लाइसेस कितने में बनता है | Wine Shop License
दारू की दुकान का लाइसेस अलग अलग प्रकार के होते है जेसे की निम्न है
- FL-3 जोकि होटल और बार का लाइसेस होता है जिसकी कीमत 4 लाख रु से 20 लाख रु तक होती है |
- FL-2 जोकि एक रेस्टोरेंट बार लाइसेस होता है जिसकी कीमत 1 लाख रु से लेकर 12 लाख रूपये तक होती है |
- FL-3-A र्जोकी रेस्टोर बार लाइसेस होता है जिसकी कीमत 50हजार से लेकर 3 लाख रु तक होती है |
- FL-4 जोकि सिविल क्लब लाइसेस होता है जिसकी कीमत 2 लाख से 4 लाख रु तक होती है |
- यह सभी कीमते हर राज्य की अलग अलग होती है इनके बारे में जयादा जानने के लिए आप एक्साइज डिपार्टमेंट की वेब साईट पर विजिट कर सकते है |
ठेके का लाइसेस कैसे लेवे | Wine Shop License
ठेके का लाइसेस लेने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट(अभ्कारी की अधिकारिक) वेब साईट पर आना है | यहा से आप ऑनलाइन लाइसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो | यहा से आप Alcohol Shop, Bar, Resort, Club के लाइसेस के लिए अप्लाई कर सकते है और अगर आप ऑनलाइन बनाना नही जानते है | तो आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है | जिसके लिए आपको स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट में Liquor Business के लिए आवेदन कर सकते है और लाइसेस मिलने के बाद आप अपनी शराब की दुकान रेस्टोरेंट बार आदि को चालू कर सकते है |
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ठेका खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन | Wine Shop License
- सबसे पहले आपको को दारू यानि शराब की ओफिसियल वेब साईट पर आ जाना है जिसका लिंक www.rajexcise.gov.in |
- वेब साईट ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेसन का ऑप्सन दिखी देगा जिस पर आपको क्लिक करना है |
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- जिसमे पूछी गई जानकारी आपको ध्यान से भरनी है |
- अब आपको सारी डिटेल भरने के बाद में सबमिट के ओपसन पर क्लिक कर देना है |
- अब आपको एक रजिस्ट्रेसन मिल जाता है |
- इसे आपको सम्भाल के रखना है इस प्रकार आपका ठेका लेने की प्रकिया पूरी होती है |
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अपनी दुकान पर दारू बेचने के लिए लाइसेस कैसे बनवाये | Wine Shop License
अपनी दुकान पर दारू बेचने का लाइसेस एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है जिसकी कीमत 50 हजार रु से लेकर 1 लाख रु तक होती है | जिसे आप अपनी दुकान में वाइन shop की रिटेलर shop के रूप में उसमे दारू बेच सकते हो या इसे ब्रांच भी कहा जाता है | जहा पर आप सील्ड पवे और बोतल बेचते है | इसके साथ ही आपको नगर पालिका से shop का लाइसेंस जिसे गुमास्ता लाइसेंस बनवाना है | जिका कीमत 250रु से लेकर 1000 रु तक लगते है |
राजस्थान में शराब की दुकान खोलने के लिए नियन | Wine Shop License
- हाईवे किनारे से 500 मीटर की दूरी तक शराब की दुकान खोलने के आदेश है |
- जयपुर से जोधपुर का मेगाहाईवे से 30 मीटर दुई पर शराब की दुकान खले के आदेश है |
- सुबह 10 से शुरू व रात को 8:00 बजे के बाद ना खोलने का नियम |
- ग्रामीण इलाके में शराब की दुकान गाव के बिच में नही होनी चाहिए गाव में शराब की दुकान गाव से 500 मीटर बाहर होनी चाहिए |
- शराब की दुकान को सरकार छुटियो है उस दिन बंद रहेगे |
- शराब की दुकान स्कूल से दूर होने चाहिए |
- 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचना मना है |
राजस्थान में ठेका खोलने के लिए जरुरी दस्तावेज | Wine Shop License
राजस्थान में ठेका खोलने के लिए निमंन दस्तावेज है जनकी जाच आभकारी विभाग द्वारा की जाती है तब जेक आपको शराब के ठेके का लाइसेस मिलता है
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है |
- राजस्थान शराब ठेका खोलने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र भी होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता के पास पैन कार्ड बैंक करंट अकाउंट भी होना अनिवार्य है |
- चरित्र प्रमाण पत्र |
- अनुभव प्रमाण पत्र |
राजस्थान में देसी दारू अग्रेजी दारू बियर आबकारी कितना शुल्क लगती है
- राजस्थान में देसी मदिरा, अंग्रेजी शराब एवं बीयर के शुल्क में आबकारी ने बहुत बदलाव किये है |
- देसी मदिरा पर आबकारी शुल्क 130 रुपए प्रति एलपीएल, अंग्रेजी शराब पर 150 रुपए प्रति एलपीएल निर्धारित किया गया है |
- इसी प्रकार से देसी मदिरा के पव्वे का न्यूनतम विक्रय मूल्य 40 यूपी, ग्लास 32, 40 यूपीटेट 31 रुपए एवं 50 रुपए से 27 रुपए किया गया है |
राजस्थान शराब ठेका ऑनलाइन फीस | Wine Shop License
- इस बार राजधानी जयपुर में शराब की दुकान के लिए आवेदन की फीस आभकारी की और से 28 हजार रुपए रखी गई है |
- नई आबकारी नीति के अनुसार, देसी मदिरा समूह के लाइसेंस फीस में 15 फीसदी की वृद्धि की गई है |
- वहीं लाइसेंस फीस का 8% धरोहर राशि के तौर पर जमा होगा जो की सरकार के पास जमा होती है |
- राजस्थान आबकारी विभाग शराब ठेका ऑनलाइन फीस 10 लाख रुपए तक के देसी मदिरा समूह के लिए आवेदन शुल्क 23 हजार रखा गया है |
- वहीं 10 लाख से अधिक के समूह के लिए आभकारी की और आवेदन शुल्क 28 हजार रखा गया है |
- जयपुर से जोधपुर के लिए बेसिक लाइसेंस फीस 23 लाख और न्यूनतम स्पेशल बैंड फीस 8 लाख होगी, कुल लाइसेंस फीस 30 लाख होगी |
On Side licence
ऑन साइट लाइसेंस वह लाइसेस आबकारी विभाग के द्वारा ही दिया जाता है | यह लाइसेंस जैसे कि रेस्टोरेंट, बार, होटल आदि को चलाने वाले लोगों को दिया जाता है इसके कुछ नियम भी है | ऑन साइट लाइसेंस प्राप्त करने वाले लोगों के लिए शराब बेचने और पिलाने की अनुमति है | वो अपने परिसर के अंदर ही होती है | इसे ओन साईट लाइसेस कहते है |
राजस्थान बेरोजगार भत्ता ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करे |
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करे |
राजस्थान जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करे |
डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करे |
अपना बैंक बेकेंस कैसे चैक करे क्लिक करे |
राजस्थान कर्ज माफ़ी 2023 लिस्ट जारी देखे क्लिक करे |
Off Side Licence
ऑफ साईट लाइसेस की बात करे तो इस लाइसेस को भी आभकारी विभाग के द्वारा जरी किया जाता है | लेकिन ऐसे मुख्य रूप से ठेकों के रूप में दिया जाता है | इस लाइसेस को प्राप्त करने के लिए टेंडर निकले जाते है | इसी टेंडर के मधम से उमीदवार को लाइसेस प्राप्त होता है | ऑफ साइट लाइसेंस मैं यह निर्धारित नहीं होता है | कि आप अपने परिसर में ही पिलाने और बेचने की अनुमति नहीं होती है |
Rajasthan Theka Hightlight
विभाग का नाम | राजस्थान आबकारी विभाग |
उद्देश्य | शराब की दुकान कैसे ले |
अधिसूचना जारी करने की तिथि | 09 फरवरी 2024 |
अनुच्छेद श्रेणी | राजस्थान देसी अंग्रेजी ठेका 2024 |
राजस्थान दारु ठेका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2024 शुरू होने की तारीख | click hear |
अंतिम तिथि ऑनलाइन राजस्थान आवेदन | click hear |
राजस्थान दारू ठेका लाइसेंस पंजीकरण फीस | नीचे 10 लाख = 25,000 / -INR ऊपर 10 लाख = 30,000 / -INR |
राजस्थान शराब की दुकान निविदा आवेदन पत्र दस्तावेज विवरण | नीचे दिए गए |
राजस्थान शराब दुकान पंजीकरण फार्म प्रक्रिया | यहां उपलब्ध है |
सरकारी वेबसाइट | www.rajexcise.gov.in |
राजस्थान के ठेकों की दुकानों की नंबर वाइज लिस्ट कैसे देखे
- सबसे पहले आपको राजस्थान आभकारी विभाग की ओफिसियल वेब साईट पर आना है |
- वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज पर आपको दुकानों की क्षेत्रवार सूची का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- जिस जिले से आपने आवेदन किया उस जिले को सलेक्ट करे और उसके सामने Click to See Shops List पर क्लिक करके दुकान की जानकारी प्राप्त कर सकते है और ग्रुप की लिस्ट देख सकते है |
राजस्थान आभकारी विभाग 2024 | Rajasthan Wine Shop Online Apply 2024
राजस्थान आबकारी विभाग 2024 लोटरी में नाम देखने से पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा | राजस्थान सरकार ने राज्य के लोगो को लाभ प्रदान करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट जारी की है | जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ लिस्ट भी देख ने की भी सुविधा दी जाती है | राजस्थान सरकार ने अब न्यु आबकारी निति जारी कर दी है | जिस से शराब की दुकानों का आवंटन किया जायेगा है |
वो अब लाटरी के आधार पर किया जाता है | अबकी बार राजस्थान आभकारी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र वालो को ही शराब के ठेके के लाइसेंस दिया जाता है | असे ही किसी भी आदमी को लाइसेस नही दिया जाता है | ऐसे व्यक्ति जिनके नाम पर कोई पुलिस कैश नही हो | राजस्थान शराब की दूकान खोलने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है | जो की हमरी पोस्कट में उपर बताया गया है |
FAQs ठेकों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q 1. देसी शराब का लाइसेंस कितने में बनता है?
राजस्थान आभकारी विभाग द्वारा देसी दारू का लाइसेस लेने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से 50,000 से लेकर 1,00,000 रूपए फीस देकर बनवाना होगा |
Q 2. राजस्थान में दारू के कितने ठेके है?
आभकारी विभाग के द्वारा राजस्थान में देसी दारू की दुकानो की सख्या घटा दी गई है इस से पहले अजस्थान में 6640 दुकाने देसी दारू की थी लेकिन अब 5548 दुकाने ही बची है 28 हजार अग्रेजी दारू की दुकाने है |
Q 3. राजस्थान में शराब लाइसेंस की लागत कितनी है?
राजस्थान में शराब के लाइसेस की लागत अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अलग अलग राखी गई है उपर उपरी डिटेल में बताया गया है |
Q 4. शराब पर टैक्स कितना लगता है?
राजस्थान में शराब पर उसकी कीमत के हिसाब से टेक्स लगता है जेसे की अगर बोतल 1000 रु की है तो 350से 500 तक राजस्व में जमा होते है |
Q 5. दारू पर कितना जुर्माना है?
जिन जिन राज्यों में दारू बेन है यहा पर 5000रु से लेकर साल तक कैद भी हो सकती है |
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