HP Viklang Pension Yojana:-हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य के आंशिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से गुर्जर बसर कर सकें इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगों को मदद पहुंचाने के लिए की गई है विकलांग व्यक्ति जो अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं |
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क्योंकि आम नागरिक की तरह वह विकलांग व्यक्ति काम नहीं कर सकता हूं इन सभी समस्याओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना में किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किस कौन-कौन से दस्तावेज जिसके साथ लगने वाले हैं क्या पात्रता चाहिए विकलांग सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद में पूरी जानकारी आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप नीचे दीजिए |
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उद्देश्य : HP Viklang Pension Yojana
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने प्रदेश के ऐसे नागरिक जो कि शरीर से 40% अपाहिज है उनको सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा हर विकलांग व्यक्ति को हजार रुपए हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में उसके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं |
यह हजार रुपए सरकार की ओर से इसलिए दिए जाते हैं ताकि विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको इस योजना के अंदर आवेदन करना होता है |
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HP Viklang Pension Yojana 2024
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऐसे नागरिक जो कि शरीर से 40% अपाहिज है उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने हजार रुपए की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है इस राशि से विकलांग व्यक्ति अपनी निजी जरूरत को पूरा कर सकता है सरकार के द्वारा या राशि इसलिए प्रदान की जाती है |
ताकि विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पडे उसे किसी और के ऊपर निर्भर न रहना पड़े सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के बारे में सोते हुए इस योजना की शुरुआत की है जैसे सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई विकलांग व्यक्तियों में किसी की लहर दौड़ गई क्योंकि विकलांग व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते हैं |
इसलिए सरकार की ओर से विकलांग व्यक्तियों का हित सोचते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत फायदा लेने के लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए आपको एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना होगा कि हमारे आर्टिकल में नीचे उपलब्ध कराया गया है |
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आर्टिकल का नाम | हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू | हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के नागरिक है |
लाभ | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पीडीएफ डाउनलोड | क्लिक करे |
अपडेट | 2024 |
विकलांग पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश आवेदन फॉर्म डाउनलोड
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पीडीएफ फॉर्म जारी किया गया है जो कि आपको सामाजिक न्याय सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी फार्म उपलब्ध करवाया गया है और हमारे आर्टिकल में भी फॉर्म को उपलब्ध करवाया गया यहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें पूरी जानकारी भरकर आप जमा करवा के इस योजना का फायदा ले सकते हैं |
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित पूरी जानकारी नीचे दी गई है ऑफलाइन आवेदन करने की जानकारी भी हमारी आर्टिकल में उपलब्ध कराई गई है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड कर कर इस योजना का फायदा उठाएं |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य के विकलांग लोगों के कल्याण हित के बारे में सोचते हुए सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के ऐसे नागरिक जो शरीर से 40% अपाहिज है या फिर 69 प्रतिशत अपाहिज है उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 750 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है और यदि कोई नागरिक 70% विकलांग है |
तो ऐसे विकलांग को सरकार की ओर से ₹1300 हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है यह राशि है विकलांग के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती है इस योजना का लाभ लेने के लिए हर विकलांग व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना होता है सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि से विकलांग अपने छोटे-बड़े जरूरी कामों को पूरा कर सकता है अपने निजी काम में इस राशि को उसे कर सकता है जिससे उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पडे |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं अगर आप हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई जानकारी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा आसान भाषा में दिए जानकारी को ध्यान से पढ़ कर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं |
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश की विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको यहां पर दिया हुआ है |
- इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा |
- यहां से आपको फॉर्म के क्षेत्र पर क्लिक करके हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है यह फॉर्म आपको हमारे आर्टिकल में भी उपलब्ध कराया गया आप यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं |
- डाउनलोड करने के बाद में इसका प्रिंटआउट आप नजदीकी ईमित्र या फिर सीएससी सेंटर से जरूर निकलवा ले |
- प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक भरना है जैसे की आवेदन करता का नाम आवेदन करता का पिता का नाम उम्र विकलांग सर्टिफिकेट आदि जानकारी आपको इस फार्म के अंदर देनी होगी |
- सारी जानकारी भरने के बाद में आपको हमारे द्वारा बताए गए आवश्यक दस्तावेज इसके साथ अटैच कर देने हैं |
- दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद में आपको इस नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा करवा देना है |
- जमा करवाने के बाद जिला कल्याण अधिकारी के द्वारा आपका फॉर्म की जांच की जाएगी अगर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो सरकार के द्वारा जैसे ही विकलांग पेंशन योजना के तहत अगली किस्त विकलांगों के खाते में डाली जाएगी तो उसे वक्त आपके खाते में भी किस्त आ जाएगी |
- इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन : Viklang Pension Yojana Form Download
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो इसलिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है ऑनलाइन आवेदन में विकलांग अपने गांव से घर से इसके लिए आवेदन कर सकता है लेकिन ऑफलाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया अलग है जो कि नीचे आर्टिकल में बताई गई है |
- हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना बहुत आसान है इससे एक छोटा बच्चा भी कर सकता है |
- सबसे पहले आपको हमारे आर्टिकल में जो पीडीएफ फॉर्म उपलब्ध कराया गया इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकलवा लेना है |
- प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक बना है यह जानकारी किस प्रकार बनी है इसे हमारे आर्टिकल में नीचे स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताया गया है |
- सारी जानकारी भरने के बाद में जो आवश्यक दस्तावेज इस योजना के लाभ के लिए बताए गए हैं वह सारे दस्तावेजों की एक-एक फोटो कॉपी इसके साथ आपको लगा देनी है |
- फोटो कॉपी पर विकलांग व्यक्ति के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान लगाना जरूरी है |
- इसके बाद में आपको यह फॉर्म जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा करवा देना है जिला कल्याण अधिकारी के द्वारा आपका फॉर्म की जांच की जाएगी अगर आप किसी योजना के तहत पात्र होते हैं तो आपको अगली किस्त आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
सरकार के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार की कोई योजना शुरू की जाती है उसे योजना के आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की लिस्ट सरकार की ओर से जारी की जाती है यह दस्तावेज जिन व्यक्तियों के पास होते हैं सिर्फ वही व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकते हैं विकलांग पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए निबंध प्रकार की दस्तावेजों की जरूरत होती है जो की आर्टिकल में नीचे बताया गया |
- विकलांग व्यक्ति का आधार कार्ड |
- विकलांग व्यक्ति का विकलांगता का प्रमाण पत्र |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- आय प्रमाण पत्र |
- पैन कार्ड |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- बैंक खाता पासबुक |
- मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए |
- पासपोर्ट साइज फोटो |
- आदि दस्तावेज |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक पत्रताएं
हिमाचल प्रदेश हरिद्वार के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना शुरू की जाती है तो सरकार की ओर से हरी योजना के लिए अलग-अलग पात्रता निर्धारित की जाती है यह पता था इसलिए निर्धारित की जाती है ताकि सरकार की ओर से जारी योजना का फायदा सिर्फ वही लोग ले सकें जो इस योजना के लिए बिल्कुल पत्र है यानी कि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए सिर्फ वही लोग इस योजना का लाभ ले सके इसलिए सरकार पात्रता निर्धारित करती है इस योजना के लिए जो पात्रता सरकार की ओर से निर्धारित की गई है वह नीचे स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताइए |
- हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का मूल रूप से निवासी होना चाहिए
- पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति शरीर से 40 फीस सीधी से अधिक विकलांग होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति के नाम पर कोई भी साधन रजिस्टर नहीं होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति के पास डॉक्टर के द्वारा जारी विकलांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति के परिवार की सालाना आई एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ : HP Viklang Pension Yojana
- हिमाचल प्रदेश के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को दोबारा शुरू किया गया है |
- इस योजना के तहत राज्य के हर विकलांग व्यक्ति को जो कि शरीर से 60% विकलांग है उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 1800 रुपए की पेंशन उनके अकाउंट में दी जाती है |
- इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे विकलांग के अकाउंट में डाली जाती है |
- हिमाचल प्रदेश के द्वारा विकलांग पेंशन योजना का लाभ महिला व पुरुष दोनों को दिया जाता है |
- इस योजना के तहत सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इसलिए पेंशन दी जाती है ताकि वह किसी दूसरे पर आश्रित बने रहे और उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पडे वह अपनी जरूरत सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन से पूरा कर सके |
- इस योजना को शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति को आत्मनिर्ब सशक्त बनाना |
- सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के साथ-साथ बहुत सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन विकलांग प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करें
हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कुछ पत्रताएं निर्धारित की गई है उन पात्रता में हिमाचल प्रदेश की ओर से विकलांग प्रमाण पत्र का जिक्र किया गया है यह विकलांग प्रमाण पत्र आपको अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या फिर सरकारी डॉक्टर के पास से मिलेगा आपको वहां पर जाना है और आपको खुद का चेकअप करवाना है और डॉक्टर साहब को बोलना है |
कि मुझे इस योजना का लाभ लेना है आप मेरी शरीर की जांच करके मेरे को मेरा विकलांग प्रमाण पत्र बना कर दीजिए तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपके शरीर की जांच की जाएगी अगर आप शरीर से 60% तक विकलांग है तो डॉक्टर साहब के द्वारा सरकारी मोहर जो की सरकारी अस्पताल की होती है वह सरकारी डॉक्टर की खुद की मा होती है वह आपको सर्टिफिकेट के ऊपर लगा कर देगा तो वह सर्टिफिकेट मान्य होगा तो आप इस प्रकार विकलांग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं विकलांग सर्टिफिकेट केवल सरकारी अस्पताल व सरकारी डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया ही मान्य है |
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हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया था तब इसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया था यह हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया जाता है ताकि विकलांग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वह घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से उसे समस्या का समाधान करवा सके समस्या कुछ इस प्रकार होती है कि कभी-कभी जब विकलांग व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए आवेदन करता है |
तो कुछ बी के दलाल घूसखोरी के चक्कर में विकलांग व्यक्ति से कुछ ज्यादा पैसे ले लेते हैं जिसके चलते विकलांग व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है इसलिए सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इस पर कॉल करके विकलांग व्यक्ति योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है वह इसका कितना शुल्क लगता है कहां पर फौरन जमा करवाना है या फिर विकलांग व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके किसी की भी शिकायत दर्ज करवा सकता है |
अगर उसे फॉर्म से रिलेटेड हो तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर आपको आर्टिकल में नीचे दिया गया है आप इस नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं वह विकलांग पेंशन योजना से संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यह सुविधा सरकार की ओर से बिल्कुल टोल फ्री उपलब्ध करवाई गई है तो हर विकलांग व्यक्ति को इसका फायदा लेना चाहिए |
हेल्पलाइन नंबर 1800-180-0002
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FAQs हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q 1. हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है |
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है |
Q 2. हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है |
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
- आवेदक को 40% या अधिक विकलांग होना चाहिए |
- आवेदक की वार्षिक आय ₹35,000 से कम होनी चाहिए |
Q 3. हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं |
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आदि) |
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, आदि) |
- विकलांगता प्रमाण पत्र |
- परिवार के सदस्यों की आय प्रमाण पत्र |
Q 4. हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है |
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के हिमाचल प्रदेश नागरिक को हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है जो किसी का डायरेक्ट विकलांग के बैंक अकाउंट में सरकार की ओर से डाल दी जाती है |
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