Viklang Pension Yojana Form Download 2024 : उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करें

Up Viklang Pension Yojana Form Pdf Download 2024:-यूपी सरकार के द्वारा यूपी के नागरिकों के लिए समय-समय प्राणिक प्रकार की योजनाओं को शुरू किया जाता है जिसके माध्यम से यूपी की उन सभी नागरिकों को लाभ मिल सके जो सभी नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसके यूपी सरकार के द्वारा इस बार उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति विकलांग है |

Viklang Pension Yojana Form Download 2024
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उन्हें सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है यूपी में जो विकलांग व्यक्ति है उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है 18 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्ति जो 40% विकलांग है उन सभी को इस पेंशन का लाभ मिलता है इस योजना के माध्यम से इन सभी विकलांगों को ₹500 की राशि हर महीना पेंशन के रूप में दी जाती है इस योजना की शुरुआत यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की थी जिसमें विकलांगों के लिए यह पेंशन योजना बहुत फायदेमंद है |

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जो उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए महिला तथा पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं जो 40% विकलांग होते हैं उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ लें आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं |

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जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए यह पेंशन योजना शुरू की गई है तथा इस योजना के माध्यम से उन सभी विकलांगों को भी लाभ मिलेगा जो विकलांग 40% से अधिक विकलांग है उन्हें सरकार के द्वारा ₹500 की राशि प्रतिमाएं दी जाएगी जिसे उन सभी विकलांगों को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी वह खुद अपना कार्य इस पेंशन के माध्यम से चला सकेंगे तो आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ लें और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर ले |

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Table of Contents

Up Viklang Pension Yojana 2024

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत अब सरकार के द्वारा दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ा दिया गया है पहले सरकार के द्वारा ₹500 प्रति महीना दी जाती थी जिसे अब सरकार ने बढ़कर 750 रुपए कर दिया है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के उन सभी विकलांगों के लिए यह योजना शुरू की गई है जो विकलांग किसी दूसरों पर निर्भर रहते थे वह अपना खुद का कार्य नहीं कर पा रहे थे |

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और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी इसलिए मुख्यमंत्री योगी सरकार ने यह सोचा है कि राज्य के उन सभी विकलांगों को पेंशन दी जाए जो विकलांग 40% तक दिव्यांग है उन सभी दिव्यांगों को सरकार की ओर से हर महीना 750 रुपए की राशि दी जाएगी जिससे उन सभी विकलांगों को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और वह अपना खुद का कार्य इस पेंशन के माध्यम से चला सकेंगे |

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और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह अहम कदम उठाया गया है जिसके माध्यम से उन सभी विकलांगों को लाभ प्राप्त होगा और वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन समय-समय पर किया जाता है जिससे राज्य के उन सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिले |

जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है इस प्रकार अब दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से ही योगी सरकार राज्य के उन सभी विकलांगों को लाभ देने जा रही है अगर आप इस दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ ले और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य | Viklang Pension Yojana Form Download 2024

यूपी सरकार का विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से राज्य के वे सभी विकलांग जो 40% तक शरीर से विकलांग है उन सभी को सरकार के द्वारा हर महीना पेंशन दी जाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा अब सरकार के द्वारा इस पेंशन योजना के माध्यम से इन विकलांगों को पेंशन दी जा रही है |

जिससे अब वह विकलांग व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे वह खुद का कार्य इस विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से कर सकेंगे अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है ,इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना करना चाहते है ,इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है ,इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकरी प्राप्त करना चाहते है , इस योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते है , यह आप जाना चाहते हैं कि इस योजना के लिए आप मोबाइल फोन से कैसे आवेदन कर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का उद्देश्य या आप इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ते आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो आप इस आर्टिकल को नीचे तक जरूर पढ़ें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें |

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Up Viklang Pension Yojana Form Pdf Download update 2024

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
उद्देश्यविकलांग व्यक्ति की आर्थिक सहायता
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के निवासी जो विकलांग है
लाभ₹500 प्रति महीना
योजना की शुरुआत2016
विभाग सामाजिक कल्याण विभाग
आधिकारिक वेबसाइट Check
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन
अपडेट 2024

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन | Up Viklang Pension Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई जानकारी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा आसान भाषा में दिए जानकारी को ध्यान से पढ़ कर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं |

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको यहां पर दिया हुआ है |
  • इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा |
  • यहां से आपको फॉर्म के क्षेत्र पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है यह फॉर्म आपको हमारे आर्टिकल में भी उपलब्ध कराया गया आप यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं |
  • डाउनलोड करने के बाद में इसका प्रिंटआउट आप नजदीकी ईमित्र या फिर सीएससी सेंटर से जरूर निकलवा ले |
  • प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक भरना है जैसे की आवेदन करता का नाम आवेदन करता का पिता का नाम उम्र विकलांग सर्टिफिकेट आदि जानकारी आपको इस फार्म के अंदर देनी होगी |
  • सारी जानकारी भरने के बाद में आपको हमारे द्वारा बताए गए आवश्यक दस्तावेज इसके साथ अटैच कर देने हैं |
  • दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद में आपको इस नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा करवा देना है |
  • जमा करवाने के बाद जिला कल्याण अधिकारी के द्वारा आपका फॉर्म की जांच की जाएगी अगर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो सरकार के द्वारा जैसे ही विकलांग पेंशन योजना के तहत अगली किस्त विकलांगों के खाते में डाली जाएगी तो उसे वक्त आपके खाते में भी किस्त आ जाएगी |
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ | Up Viklang Pension Yojana

  • उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को दोबारा शुरू किया गया है |
  • इस योजना के तहत राज्य के हर विकलांग व्यक्ति को जो कि शरीर से 40% विकलांग है उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 750 रुपए की पेंशन उनके अकाउंट में दी जाती है |
  • इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे विकलांग के अकाउंट में डाली जाती है |
  • उत्तर प्रदेश के द्वारा विकलांग पेंशन योजना का लाभ महिला व पुरुष दोनों को दिया जाता है |
  • इस योजना के तहत सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इसलिए पेंशन दी जाती है ताकि वह किसी दूसरे पर आश्रित बने रहे और उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पडे वह अपनी जरूरत सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन से पूरा कर सके |
  • इस योजना को शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बन सके |
  • सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के साथ-साथ बहुत सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है |

Up Viklang Pension Yojana Form Pdf Download

यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Up Viklang Pension Yojana

अगर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट को अनिवार्य रखा गया है अगर आपके पास या डॉक्यूमेंट होते हैं तो यह आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो इस योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ लें और इसके लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ले |

  • आवेदक का आधार कार्ड |
  • आयु प्रमाण पत्र |
  • पहचान पत्र |
  • मोबाइल नंबर |
  • पासवर्ड साइज फोटो |
  • बैंक खाता डिटेल |
  • विकलांग प्रमाण पत्र |
  • आय प्रमाण पत्र |
  • आवश्यक फॉर्म |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता | Up Viklang Pension Yojana

अगर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम व पत्रताएं रखी गई है अगर आप उनके पालन करते हैं तो यह आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे तो आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ ले आज हम आपको हमारी इस आर्टिकल के माध्यम से इन सभी प्रकार की जानकारी देने जा रहे हैं तो आप इस आर्टिकल को नीचे तक जरूर पढ़ लें |

  • आवेदक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है |
  • आवेदक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है |
  • आवेदक व्यक्ति न्यूनतम 40% तक विकलांग होना जरूरी है |
  • परिवार की वार्षिक आय 250000 रुपए से कम होनी चाहिए |
  • अगर परिवार में कोई सरकारी जॉब करता है तो दिव्यांग पेंशन नहीं मिल पाएगी |
  • इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है |
  • इस प्रकार सरकार के द्वारा कुछ नियम व शर्तें रखी गई है |

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यूपी विकलांग पेंशन योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | Up Viklang Pension Yojana

अगर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि आप इसके लिए आवश्यक फॉर्म पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इस आर्टिकल को नीचे तक जरूर पढ़ लें और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले |

  • सबसे पहले आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
  • उसके बाद आपके सामने अधिकारी वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा |
  • उसे होम पेज में आपको अप योजनाओं का ऑप्शन दिखाई देगा उसे पर क्लिक कर देना है |
  • फिर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा उसमें आपको विकलांग पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
  • उसके बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म खुलकर आ जाएगा |
  • इस ऑप्शन में आपको ऊपर डाउनलोड का बटन दिखाई देगा उसे पर क्लिक कर देना है |
  • उसके बाद आपका विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा |
  • अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो ईमित्र के माध्यम से इसका आवश्यक प्रिंट भी निकलवा सकते हैं |
  • तो इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है | Up Viklang Pension Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है गैस योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के उन सभी विकलांगों को इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है जो विकलांग 40% तक शरीर से अपाहिज है उन्हें सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में 750 रुपए की राशि हर महीना दी जाती है जिसमें यूपी सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 2 करोड रुपए का बजट पेश किया गया है जिसके माध्यम से सरकार ने अब तक 46 लाख रुपए का इस पेंशन योजना में उपयोग कर लिया है |

जिसमें सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को तीन पहिया या चार पहिया वाहन सरकार के द्वारा दिव्यांगों को वितरित किए जाते हैं इसलिए अगर आप भी यूपी के निवासी हैं आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है उसे इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो आप उसे व्यक्ति को इस योजना के बारे में जानकारी दे सकते हैं साथ ही उसे इस योजना के लाभ के बारे में पूरी जानकारी बता सकते हैं जिससे वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन | Up Viklang Pension Yojana

अगर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ ले आज हम आपको हमारी इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से क्या-क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको इस योजना के माध्यम से क्या फायदे होते हैं |

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका आवश्यक फॉर्म पीडीएफ प्राप्त कर लेना है उसके बाद उसे फॉर्म में पूछे कि सभी जानकारियां को भरना है फिर उसे फॉर्म के साथ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की कॉफी को अटैच कर देना है आवश्यक दस्तावेज की पूरी जानकारी आपको हमारी इस आर्टिकल में दी गई है तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है |

और फिर कॉपी को इस फार्म के साथ अटैच कर दें और यह फॉर्म उसके बाद नजदीकी विभाग में जाकर जमा करवा दें फिर अधिकारियों द्वारा आपका फॉर्म की जांच की जाएगी अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो आपको भी इस विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा लाभ दिया जाएगा तो इस प्रकार आप यूपी सरकार में अगर विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं |

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप भी इस विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपके आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और आप इसके लिए कोई शिकायत करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो नंबर बिल्कुल टोल फ्री नंबर है |

जिस नंबर पर आप कॉल कर अपनी किसी भी प्रकार की इस विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी समस्या को बता सकते हैं और उसका हल करवा सकते हैं आवश्यक हेल्पलाइन नंबर आपको हमारी इस आर्टिकल में नीचे दिया गया है तो आप हमारी इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ लें और विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक हेल्पलाइन नंबर प्राप्त कर लें |

हेल्पलाइन नंबर-18004190001

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FQAs उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q.1 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी विकलांगों को लाभ दिया जाता है जो शरीर से 40% तक विकलांग है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर महीने पेंशन की राशि प्रदान की जाती है |

Q.2 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में सरकार के द्वारा 750 रुपए की राशि प्रदान की जाती है |

Q.3 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं |

Q.4 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राज्य सरकार की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद उसमें पूछे कि सभी जानकारी को ध्यान से भर देना है और उसके बाद आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करना है उसके बाद ही आपको इस योजना के लिए लाभ प्राप्त होगा |

Q.5 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है |

  • आवेदक का आधार कार्ड |
  • आयु प्रमाण पत्र |
  • पहचान पत्र |
  • मोबाइल नंबर |
  • पासवर्ड साइज फोटो |
  • बैंक खाता डिटेल |
  • विकलांग प्रमाण पत्र |
  • आय प्रमाण पत्र |
  • आवश्यक फॉर्म |

Q.6 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर-18004190001 है |

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