![Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana](https://yojanasarathi.com/wp-content/uploads/2024/02/sagvsafdgvasdv-1024x576.webp)
Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024:-हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जाता है जिसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को लाभ दिया जा सके इस प्रकार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा राज्य में एक योजना शुरू की गई है इस योजना को 15 फरवरी को शुरू किया गया है |
जिसका नाम मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना रखा गया है इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की मातृत्व राशि का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से अब राज्य की गर्भवती महिलाओं को 11,000 की सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हो और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं आप इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ ले आज आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है |
हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का उदेश्य | Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा राज्य की गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाएगा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके खान-पान का ध्यान रखने हेतु 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
ताकि महिला अपने और अपने नवजात शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गर्भवती महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती हैं लेकिन अब इस योजना के माध्यम से महिलाएं लाभ प्राप्त कर उचित खानपान व स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राप्त कर सकेगी जिससे राज्य में मृत्यु दर में भी कमी आएगी।
अगर आप भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं तो आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ ले आज आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है |
Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 15 फरवरी को मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल पूरे हरियाणा राज्य में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को सहायता प्रदान करेगा। राज्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं अब मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल के माध्यम से 5000 रुपए की सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना की घोषणा मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में की गई थी। इस योजना की खास बात यह है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दूसरा बच्चा बेटा होने पर भी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। ताकि महिलाएं गर्भावस्था में अपने खान-पान का सही से ध्यान रख सके। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह आर्थिक सहायता राशि महिलाओं को किस्तों में प्रदान की जाएगी।
जो कि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana के संचालन हेतु 25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो आप इस आर्टिकल को पूरा से जरुर पढ़ ले आज आपको इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरुर पढ़ ले तथा इस प्रकार अन्य सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चेनल से जुड़ जाये हमारे चेनल पर सभी योजना के बारे में जानकारी दी जाती है
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बारे में जानकारी 2024
योजना का नाम | Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
पोर्टल का शुभारंभ | 15 फरवरी 2024 |
लाभार्थी | राज्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं |
उद्देश्य | गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 5,000 रुपए |
बजट राशि | 25 करोड़ रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://haryanacmoffice.gov.in/hi |
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं | Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana
अगर हरयाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है या आप जानना चाहते है तो आज आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम इस योजना के लाभ तथा विशेषता के बारे में जानकारी देने जा रहे है तो आज आप हमारे इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से पूरा पढ़ ले,
- Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 6,000 रुपए और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत 5,000 रुपए दोनों को मिलकर अब राज्य की गर्भवती महिलाओं को 11,000 की सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा बेटा होने पर भी लाभ दिया जाएगा।
- राज्य की महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल लॉन्च किया है।
- 8 मार्च 2022 या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की माताएं भी इस पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगी।
- इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर उचित खान पान और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकेगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सके।
- यह योजना राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी करने में सहायता करेगी।
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए दस्तावेज | Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana
अगर आप इस योजना के माध्यम से लाभ लेने चाहते है तो आपके पास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है तो आज आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी दी जा रही है तो आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरुर पढ़ ले,
- आधार कार्ड.
- स्थायी प्रमाण पत्र.
- आय प्रमाण पत्र.
- पासपोर्ट साइज फोटो.
- मोबाइल नंबर.
- बैंक खाता.
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए पात्रता | Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana
अगर आप इस योजना के माध्यम से लाभ लेने चाहते है तो आपके पास योजना के लिए आवश्यक पात्रता होना जरूरी है तो आज आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के लिए आवश्यक पात्रता की जानकारी दी जा रही है तो आप इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से जरुर पढ़ ले,
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी महिलाएं पात्र होंगी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी।
- आंशिक रूप से 40% या पूर्ण रूप से दिव्यांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेगी।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं योजना का लाभ ले सकती है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होगी।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
- राज्य की ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- गर्भवती और स्तनपान करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता इस योजना का लाभ ले सकेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य श्रेणी की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें | Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana
अगर आप हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं आप योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं आर्टिकल में आपको योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई गई है आर्टिकल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें,
- सबसे पहले आपको हरियाणा राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- उसके बाद आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा |
![](https://yojanasarathi.com/wp-content/uploads/2024/02/Screenshot-2024-02-18-110408-1024x592.png)
- होम पेज पर आपको आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
अगर आप हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं और आपके आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर आपको आर्टिकल में नीचे दिया गया है
हेल्पलाइन नंबर-104
FQAs मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
Q.1 मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्या है?
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य की गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना है जिसके माध्यम से राज्य की महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है |
Q.2 मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है?
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है |
Q.3 मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाती है |
Q.4 मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है?
- आधार कार्ड.
- स्थायी प्रमाण पत्र.
- आय प्रमाण पत्र.
- पासपोर्ट साइज फोटो.
- मोबाइल नंबर.
- बैंक खाता.
Q.5 मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए जरूरी योग्यता क्या है?
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी महिलाएं पात्र होंगी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी।
- आंशिक रूप से 40% या पूर्ण रूप से दिव्यांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेगी।
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं योजना का लाभ ले सकती है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होगी।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
- राज्य की ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- गर्भवती और स्तनपान करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता इस योजना का लाभ ले सकेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य श्रेणी की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है।
Pingback: Haryana Van Mitra Portal Registration 2024 : हरियाणा वन मित्र योजना शुरू हुई